चेक बाउंस हुआ तो अब आपकी खैर नहीं

दिल्ली / एनसीआर

नई दिल्ली(जनमत).अब चेक बाउंस को लेकर सरकार बहुत सख्त हो रही है लोकसभा ने कल चेक बाउंस को लेकर नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल-2017 पारित कर दिया है. इस बिल के पारित होने का सीधा मतलब ये है कि अब चेक जारी करने वाले की खैर नहीं है. अगर चेक बाउंस को लेकर ट्रालयल कोर्ट में शिकायत की जाती है तो आरोपी को कुल रकम का 20 फीसदी हिस्सा कोर्ट में जमा करना होगा और या शिकायतकर्ता को देना होगा. ये रकम चेक जारी करने वाले को 60 दिन के भीतर जमा करनी होगी.

अगर राशि बड़ी होगी तो इसे दो किश्तों में जमा करने की छूट होगी. इसके साथ ही 60 दिन की अवधि में 30 अतिरिक्त दिन की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही चेक जारी करने वाले पर 20 फीसदी दंड देने का भी प्रावधानी है. अगर अदालत चाहे तो दंड की राशि 100 फीसदी कर सकती है.सरकार का कहना है कि इस नए प्रावधान का मतलब ये है कि चेक की विश्वसनीयता बढ़े.

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