हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री “ओम प्रकाश चौटाला” को 4 साल की सजा…

UP Special News दिल्ली / एनसीआर

 दिल्ली/एनसीआर (जनमत)  :- हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4  साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें से 5 लाख रुपये सीबीआई को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट में बचाव पक्ष की दिव्यांगता के आधार पर सहानुभति रखने की दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने हेली रोड, पंचकूला, ,गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए। सीबीआई के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने 10 दिन का समय दिया जान की मांग की, ताकि मेडिकल रिपोर्ट करवाई जा सकें। परंतु कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, जेल में करवाए। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। सजा सुनाए जाने के वक्त उनके बेटे अभय चौटाला और उनके पोते अर्जुन भी उनके साथ थे। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि फैसले पर कहा कि वे हाइकोर्ट जाएंगे। इस संबंध में वकीलों के साथ राय करेंगे।

इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में गुरुवार को सजा पर वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी है कि उनकी उम्र 87 साल है और लंबे समय से बीमार हैं। उनके पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, लेकिन अब वह 90 प्रतिशत दिव्यांग हो चुके हैं। स्वास्थ्य खराब रहता हैं और अपने कपड़े भी खुद बदल नहीं पाते। इससे पहले जेबीटी भर्ती मामले में जेल में सजा काट चुके हैं। जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं पास की है। वहीं, सीबीआई के वकील ने दलील दी है कि पूर्व सीएम को कम सजा देने से गलत संदेश जाएगा।

PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL..