राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए इसमें 14 फीसद योगदान करेगी

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बिजनेस ( Janmat News): केंद्रीय बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसमें 14 फीसद योगदान करगी जो कि पहले सिर्फ 10 फीसद ही करती थी। इसी के साथ 60 साल की उम्र के बाद मैच्योरिटी पूरी होने पर टियर- II अकाउंट से आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत अधिक अमाउंट निकालने पर टैक्स में छूट मिलेगी मिलेगी। यह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा और 2020-21 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों में लागू होगा।

एनपीएस नियमों में बदलाव का उल्लेख बजट 2019 में किया गया, लेकिन इसका फैसला पहले ही ले लिए गया था और गैजेट अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी। अब तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में 10 फीसद का बराबर योगदान करती थी, लेकिन अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सरकार 14 फीसद का योगदान करेगी। हालांकि कर्मचारियों की तरफ से अनिवार्य योगदान बेसिक सैलरी का 10 फीसद ही रहेगा।

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और विशेष लाभ 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा। टियर- II एनपीएस अकाउंट में किया गया योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के लिए पात्र हो जाएगा, लेकिन जमा किया गया अमाउंट डिपॉजिट के तीन साल पूरे होने से पहले नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि, अन्य एनपीएस ग्राहकों के लिए टियर- II अकाउंट में किए गए योगदान पर कोई 80सी लाभ नहीं मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत से लागू होने वाले सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के समय निकाला गया पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा।

एनपीएस नियमों के अनुसार, 60 साल की उम्र में रिटायर होने पर 60 फीसद एनपीएस कॉर्पस एक ग्राहक वापस निकाल सकता है, वहीं बाकी 40 फीसद कॉर्पस को पेंशन पॉलिसी में निवेश करना पड़ता है जो कि IRDAI की तरफ से रेगुलेटिड इंश्योरेंस कंपनी होगी। शुरुआत में ग्राहकों को पेंशन पॉलिसी में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूरे अमाउंट को टैक्स योग्य बनाया गया था। इसके बाद 60 फीसद अमाउंट में से 40 प्रतिशत को टैक्स फ्री किया गया और 20 फीसद को टैक्स योग्य बनाया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पूरे 60 फीसद अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा।

 

Posted By: Priyamvada M