गुजरात सरकार ने ट्रैफिक जुर्माने की राशि को किया “आधा”…

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देश/विदेश (जनमत) :- संशोधित मोटर वाहन एक्ट ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए के लिए जहाँ जुर्माना भरना दूभर हो रहा है वहीँ दूसरी तरफ इस ओर राज्य की सरकारे भी कदम उठाने के लिए मजबूर हो गयीं हैं, वहीँ नयी जुर्माने की रकम में गुजरात सरकार ने लोगो की नाराजगी को देखते हुए कटौती कर दी।  विस्तृत चर्चा के बाद हमारी सरकार ने इनमें कटौती की घोषणा की है। कई जुर्माने को तो लगभग आधा ही घटा दिया गया। आश्चर्य की बात है कि केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की ही गुजरात में भी सरकार हैं।  राज्य द्वारा सुझाए गए नए नियम 16 सितंबर से पूरी तरह लागू हो जाएंगे।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नए कानून में बताए गए जुर्माने केंद्र सरकार ने जुर्माने की जो रकम सुझाई थी वह अधिकतम रकम थी। नए नियम के अनुसार बिना सीट बेल्ट पर चालक पर 1000 के बजाय 500 रुपए, बिना लाइसेंस पर 5000 के बजाय 3000 रुपए तक, बिना आरसी 5000 के बजाय पहली बार 500 और दूसरी बार 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जुर्माने की सेटलमेंट राशि को घटाया है, हमने मोटर व्हीकल के आर्टिकल-200 के तहत अधिकार इस्तेमाल किया है।मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नया कानून लागू होने से पहले वसूले जा रहे जुर्मानों से ये अब भी 10 गुना ज्यादा है। इसी लिए जुर्माने की राशि को पहले की अपेक्षा कम करने निर्णय लिया गया है.