हैदराबाद ब्लास्ट केस में अदालत ने सुनाया अपना फैसला

क्षेत्रीय समाचार

हैदराबाद(जनमत). मंगलवार को  हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही कोट ने 11 साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है वहीं दो अन्य को बरी कर दिया है। इन दोहरे बम धमाकों में कई लोगों की जान चली गई थी और कई सारे लोग घायल हो गए थे। कोर्ट ने अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया है।

सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने सात अगस्त को कोट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 27 अगस्त का दिन तय किया था। पर जब  27 अगस्त को कोई फैसला नहीं आया तो कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।

तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दायर किए थे। इस आरोपियों में से दो आजतक फरार हैं। सभी अभियुक्तों पर धारा 302 (हत्या) और आइपीसी के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एक्ट के तरह दोहरे बम धमाके में आरोप तय किए गए।

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