शादियों पर होने वाले खर्च का देना होगा हिसाब -HC

दिल्ली / एनसीआर

नई दिल्ली(जनमत) सुप्रीम कोर्ट ने दहेज लेन-देन को रोकने और दहेज कानून के तहत दर्ज होने वाली शिकायतों पर नजर रखने के लिए  केंद्र सरकार को जल्द ही नियम बनाने को कहा है।कोर्ट ने गुरुवार को  सुनवाई के दौरान  कहा कि शादी में जो भी खर्चों हुए हो उसका  हिसाब-किताब बताना जरुरी हो  केंद्र सरकार विचार करे और जल्द ही इस मामले में कोई नियम बनाए। कोर्ट ने कहा की वर-वधु दोनों पक्षों को शादी पर हुए खर्चों की जानकारी विवाह अधिकारी (मैरिज ऑफिसर) को बताना अनिवार्य होना चाहिए।

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कोर्ट ने इस अनिवार्यता के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि अगर शादी में वर-वधु दोनों पक्षों की ओर से हुए खर्च का लेखा-जोखा विवाह अधिकारी के पास मौजूद रहता है तो इससे दहेज प्रताड़ना के तहत दर्ज किए गए मुकदमों में पैसे से जुड़े विवाद को सुलझाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पर विचार करे और अपने कानून अधिकारी के जरिए कोर्ट तक अपने विचारों को पहुंचाए।