दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता : सुप्रीमकोर्ट

दिल्ली / एनसीआर

दिल्ली (जनमत) : सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों  के फैसले के बाद कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी राहत की सास ले रही है. चुकी इस फैलसे में पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से ज़रूर  दिल्ली का बॉस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माना है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जनमत के साथ अगर सरकार का गठन हुआ है  तो उसका अपना ही महत्व है। एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह से काम करना चाहिए।

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इसी के साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर खुशी जता दी है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लोकतंत्र की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही राज्य को चलाने के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट के अनुसार पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा दिल्ली विधानसभा कोई भी कानून बना सकती है।