पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 को दृष्टीगत करते हुए किया मुकदमा दर्ज

CRIME UP Special News

अमेठी ( जनमत ) :- जिले के डीएम राकेश कुमार मिश्र के निर्देश पर विकासखंड संग्रामपुर के ग्राम पंचायत जरौटा में गो आश्रय स्थल में मौजूद गोवंशों के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में भूसे की उपलब्धता ना होने पर अनिल पटेल ग्राम विकास अधिकारी तथा मंशाराम मिश्र ग्राम प्रधान जरौटा के विरुद्ध संग्रामपुर थाने में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई। बताते चलें कि शासन द्वारा गो आश्रय स्थलों पर गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा,भूसा,पानी,छांव, इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं|

जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर गो आश्रय स्थलों पर गोवंशों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं,उनके द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर वहां पर पर्याप्त मात्रा में भूसा,चारा,पानी की व्यवस्था,टीनशेड व पशुओं के स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, विकासखंड संग्रामपुर की ग्राम पंचायत जरौटा के गो आश्रय स्थल का नोडल अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गो आश्रय स्थल में मौजूद 95 गोवंश के सापेक्ष उनके खिलाने के लिए मात्र 5 कुंतल भूसा उपलब्ध है जो कि गोवंश के सापेक्ष उपलब्ध भूसा बहुत ही कम है, मौके पर जांच के समय उपलब्ध 5 कुंतल भूसे से परिलक्षित हुआ कि संरक्षित गोवंश को भरपेट भूसा,चारा नहीं दिया जा रहा है |

गोवंश के साथ यह कृत्य पशु क्रूरता अधिनियम की परिधि में आता है जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान के विरुद्ध संग्रामपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त गो आश्रय स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में चारे,भूसे की उपलब्धता न सुनिश्चित करने तथा पशुओं की देखरेख व विभागीय दायित्व में लापरवाही बरतने पर खंड विकास अधिकारी संग्रामपुर संजय कुमार गुप्ता एवं मुसाफिरखाना लाल जी शुक्ला को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा अन्य 11 खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

गुरुवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मामला प्रकाश में आने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों पर मौजूद गोवंशों के सापेक्ष भूसा,चारा, पानी की व्यवस्था, छांव इत्यादि व्यवस्थाएं उपलब्ध रहे।

Reported By- Ram Mishra 

Published By- Vishal Mishra