मस्जिद की जमीन पर कोई विवाद नहीं:- राजेश पांडे

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अयोध्या (जनमत):- राम मंदिर पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड  देने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया था जिसके बाद अयोध्या जिला प्रशासन ने सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव की कृषि विभाग की भूमि को 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया था। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश पांडे ने कहा कि जमीन के विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है वह जमीन शेखपुर जाफर में है।

उनका कहना है कि जिस गाटा संख्या को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह पड़ोसी गांव शेखपुर जाफ़र का है। इसको लेकर जिलाधिकारी व चकबंदी अधिकारियों के आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं।। धन्नीपुर मस्जिद के लिए जो जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई है वह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में कृषि विभाग के नाम दर्ज है।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दिल्ली की 2 महिलाएं रानी कपूर पंजाबी व रमा रानी पंजाबी ने याचिका दायर कर मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ भूमि को अपनी बताया है।

उनका मानना है कि उनके पूर्वज फैजाबाद में रहते थे और यह जमीन उनके पूर्वज की है जिसका चकबंदी न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। यह मामला पहले भी आ  चुका था जिसका बाकायदा निस्तारण कर दावा करने वाले पक्ष को जवाब भी दिया गया था लेकिन जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात सामने आई तो इलाके में हलचल मच गई और जिला प्रशासन को फिर एक बार सफाई देनी पड़ी और अब चकबंदी विभाग जल्द ही हाईकोर्ट में जवाब दावा दाखिल करेगा।

Posted By:- Amitabh Chaubey

Reported By:- Azam Khan