न्यू ईयर पार्टी के लिए यूपी सरकार ने जारी की एडवायजरी

UP Special News

लखनऊ (जनमत):-  वर्ष 2020 की विदाई और 2021 के स्वागत के अवसर पर होने वाले आयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एडवाइज़री जारी की है। पहले तो यह कहा गया है कि नव वर्ष का जश्न और खुशियां लोग घर में ही आपस में मिलजुल कर मनाये। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र  तिवारी द्वारा जारी किये गए निर्देश में कोरोना का हवाला दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष नव वर्ष का जश्न सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जायेगा। ऐसा निर्णय कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है। हालांकि नव वर्ष के जश्न के लिए यूपी सरकार ने आयोजकों को भी कुछ निर्देश दिए है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने वाले आयोजक ही सामूहिक रूप से नए साल की खुशियां मना सकेंगे। निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए मुख्य सचिव आर के तिवारी की ओर से प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए है। कमिश्नरी वाले लखनऊ और गौतमबुद्धनगर को भी निर्देश जारी किये गए है।

नववर्ष के अवसर पर होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए है। होने वाले कार्यकर्मों में कोविड – 19 के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिलाधिकारियों और कमिश्नरेट जनपदों में पुलिस कमिश्नर को पहले सूचना देकर कार्यक्रम को आयोजित किये जायेंगे। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या पहले से ही होगी। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से बेहतर तरीकें से अवगत करा दिया जाए। निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाॅल और गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व आयोजकों का ही होगा।

किसी भी बन्द स्थान, हॉल और कमरों में कार्यक्रम की स्थिति में हॉल एवं कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या होगी। खुले स्थान और मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर और हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या, मास्क पहनने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में आयोजकों को पहले से ही अवगत कराया जायेगा। नव वर्ष के कार्यक्रमों में भी विभिन्न माध्यमों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जायेगा।

कार्यक्रम स्थलों के आस-पास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराये जाने का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश में सार्वजनिक स्थानों और कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की बात कही गई है। नववर्ष के मौके पर भड़काऊं भाषण और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी रहेगी ताकि ऐसा करने वालों के खिलाफ पहले से ही नकेल लगाईं जा सकें। शराब की दुकानों और बार के बाहर के साथ ही आराजक, असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। होटल, रेस्टोरेन्ट, शाॅपिंग माॅल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों और बाजारों – चौराहों पर पुलिस बल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

Posted By:- Amitabh Chaubey