लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट-2005 के तहत होगी “कार्यवाही”…

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लखनऊ (जनमत) :- उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट-2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार कोरोना केयर कोष का गठन करने जा रही है। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही इस कोष का उपयोग मेडिकल कॉलेजों में कोरोना संबंधी उपचार की व्यवस्था को बेहतर करने, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, वेंटीलेटर,  कोरेंटीन व आइसोलेशन वॉर्ड व टेली मेडिसिन के लिए किया जाएगा।

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के उल्लंघन और फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।  गृहमंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि पत्र में गृह सचिव भल्ला ने राज्यों को निर्देश दिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत लागू होने वाले विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। वहीँ इसी के साथ यह भी साफ़ हो गया है कि अब लॉक डाउन को फिलहाल बढाने की कोई योजना नहीं है. हालाँकि अभी यही कयास लगायें जा रहें हैं.

Posted by:- Ankush Pal

Correspondent, Janmat News.