राम जन्मभूमि न्यास को दी गयी विवादित ज़मीन ….राम लला विराजमान के पक्ष में फैसला….

UP Special News

राम जन्मभूमि न्यास को विवादित ज़मीन दे दी गयी….

मुस्लिमो को दूसरी जगह देने का हुआ आदेश…

रामलला का ज़मीन पर दावा बरकरार है….

सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ ज़मीन आवंटित करने का आदेश…

रकार को तीन माह में इस हेतु योजना बनाने को कहा…. 

सीजेआई- सूट नम्बर 4 को वैकल्पिक जमीन देने की जरूरी है….सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी है..
पक्षकार सूट नम्बर 4 (सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड), और 5(रामलला विराजमान) बरकरार हैं…
…केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के नियम बनाने का आदेश देते हैं…विवादित जमीन सूट नम्बर 5 रामलला विराजमान को दिया जाए, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन

 

सीजेआई- निर्मोही अखाड़ा सेवादार नही है, इनकी समय सीमा के बाद याचिका दाखिल हुई है जो 6 साल की थी, इसलिए इसे नही मान सकते,इसे हम नही मान सकते.. .

सीजेआई- सूट नम्बर5- रामलला को कानूनी मान्यता देते हैं…
ASI की खुदाई के सबूतों को अनदेखा नही कर सकते, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुरातत्व विभाग ने वहां खुदाई की थी…इसे अनदेखा नही कर सकते…..

सूट नम्बर4- सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने सुनवाई के दौरान कई बार बयान बदले हैं..

सीजेआई- एएसआई रिपोर्ट के अनुसार- बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नही बनी थी, जमीन में पुराने संरचनाये बनी मिली…

सीजेआई- विवादित जगह पर हिन्दू पूजा करते रहे थे, गवाहों के क्रॉस एक्जामिनेशन में भी हिन्दू दावा झूठा साबित नहीं हुआ। चबूतरा, भंडार, सीता रसोई से भी दावे की पुष्टि होती है। वहां हिन्दू परिक्रमा भी किया करते थे लेकिन टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता।