जानें किस पर है पाबंदी…..गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के बाद आज से अनलॉक होगा देश

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देश–विदेश (जनमत): गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक अब लॉकडाउन के ज्यादातर प्रतिबंध केवल कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन में ही सीमित कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों के अतिरिक्त लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के आसपास के कुछ क्षेत्र यानी बफर जोन में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।

इसके अलावा पूरे देश में लगभग सभी कारोबारी व अन्य गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है। पिछले हफ्ते से शुरू हो चुकी घरेलू हवाई सेवा और पहली जून से शुरू हो रही रेल सेवा को भी क्रमिक तरीके से विस्तार दिया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों में तेजी की आस लगाए कारोबारी जगत को आठ जून से और राहत मिल जाएगी।

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के हटने का सिलसिला शुरू हो गया है। चार चरणों के बाद आज से देश में लॉकडाउन नहीं अनलॉक के दिशानिर्देश प्रभावी हो गए हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक अनलॉक-1 के लिए जारी दिशानिर्देश में गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चाबी राज्यों के हाथ में दी थी। राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अगले 30 दिनों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी करते हुए इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है।