नगर पालिका की जमीन पर बिना अनुमति लगाई मुलायम सिंह की प्रतिमा

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हरदोई(जनमत):- हरदोई में प्रशासन की बिना अनुमति नगर पालिका की जमीन पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित किये जाने से तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी जिसके बाद नपाप ने नोटिस जारी किया है।नोटिस जारी होने के बाद पूर्व सीएम की प्रतिमा नगर पालिका प्रशासन ने हटाई है| हरदोई में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव वीरे को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित करना महंगा पड़ गया।बिना परमिशन नगर पालिका की भूमि पर मूर्ति लगाने पर नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस देकर 24 घण्टे में मूर्ति हटवाने का समय दिया और कहाकि अगर न हटी तो पालिका प्रशासन कार्यवाही करने को बाध्य होगा जिसके बाद यहां से प्रतिमा हटाई गई।दरअसल हरदोई के नगर पालिका परिसर की कुछ दूरी पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय स्थित है जो नगर पालिका की ही भूमि है और काफी पहले पूर्व विधायक स्व विश्राम सिंह द्वारा आवंटित कराई गई थी और आवंटन चला भी आ रहा है।

ऐसे में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव उर्फ वीरे यादव द्वारा पक्का चबूतरा बनवा कर उस पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की लगभग 6 फ़ीट की मूर्ति स्थापित कर दी गई।नगर पालिका प्रशासन को जैसे इसकी भनक लगी तो आनन फानन में जिला अध्यक्ष को नोटिस देते हुए एक नोटिस कार्यालय पर चस्पा कर दी गई। जिसमें यह हिदायत दी गई है की 24 घंटे के अंदर स्वयं मूर्ति हटा ले वरना प्रशासन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।इस संदर्भ में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से कुछ जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। नगर पालिका हरदोई ने जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को नोटिस देते हुए यह उल्लेख किया है की नगर पालिका हरदोई द्वारा संगठित विकास योजना के तहत एक से आठ तक व्यावसायिक भवन नगर पालिका परिसर की बोर्ड प्रस्ताव संख्या 4 व 27 जुलाई 2013 आस्थाई आवंटन/ नामंत्रित की गई थी। इससे पहले पूर्व में 1994 में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष/विधायक विश्राम सिंह यादव के प्रार्थना पत्र पर दो तीन चार एवं सात को व्यवसायिक आवंटन करने की मांग की गई थी।

पर एक से आठ तक की दुकानों को व्यवसायिक ना बनाकर उसमें समाजवादी पार्टी का कार्यालय खोल दिया गया।बिना पालिका अनुमति लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के हाल व बैठक का निर्माण कर लिया गया।पालिका ने अपने नोटिस में ये भी उल्लेख किया कि अध्य्क्ष द्वारा तीन माह तक किराया नही दिया जाता है जिससे नगर पालिका उनका अनुबंध को कैंसिल करने का अधिकार नगर पालिका को होगा। बिना अनुमति के कोई मूर्ति लगवाने का अधिकार उनको नही है बिना अनुमति के पालिका भूमि पर मूर्ति स्थापित की गई।पालिका प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष से कहा है कि 24 घण्टे में आप स्वयं मूर्ति हटा लें,वरना पालिका प्रशासन खुद ही मूर्ति हटवाएंगा जिसके खर्चा जिला अध्यक्ष से वसुला जाएगा।इसके बाद प्रतिमा तो हटा ली गयी है लेकिन सरगर्मियां तेज हो गयी है।

Reported By:- Sunil Kumar

Posted By:- Amitabh Chaubey