सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को यूपी जेल में ट्रांसफर करने की याचिका को अनुमति दी

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लखनऊ (जनमत):- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल में स्थानांतरित करने की यूपी सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अंसारी को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य की हिरासत में सौंप दिया जाए। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गाजीपुर के मुहम्मदाबाद की विधायक अलका राय ने स्वागत किया है।

पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने शुक्रवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की आभारी हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को वह धन्यवाद देती हैं। वही खंडपीठ ने “यह निर्देश दिया कि मुख्तार अंसारी को दो  हफते के भीतर यूपी पुलिस की हिरासत में सौंप दिया जाए। वह बांदा जेल में बंद रहेंगे। बांदा जेल के जेल अधीक्षक चिकित्सा सुविधाओं की देखरेख करेंगे।” इसके साथ ही पीठ ने आपराधिक मामलों की सुनवाई को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली अंसारी द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया।

इससे पहले पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (यूपी के लिए), वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे (पंजाब अधिकारियों के लिए) और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (अंसारी के लिए) के कई दिनों के तर्क के बाद 4 मार्च को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिट याचिका में यूपी राज्य ने कहा कि यूपी में अंसारी को उनके खिलाफ चल रहे विभिन्न गंभीर अपराधों में सुनवाई करना चाहता है, वहीं पंजाब उन्हें झूठे चिकित्सा आधार पर रोपड़ जेल में भेज रही है। पंजाब के अधिकारियों और अंसारी ने यह कहते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि किसी राज्य को इस प्रकार के स्थानांतरण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू नहीं कर सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य ने सीआरपीसी की धारा 406 सपठित संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई अपनी रिट याचिका में यह तर्क दिया गया कि कला के तहत निष्पक्ष परीक्षण और कानून के शासन की अभिव्यक्ति 14 और 21 के तहत यूपी राज्य में अंसारी को पेश करने की आवश्यकता है, जिनके खिलाफ राज्य में गंभीर अपराध दर्ज किए गए हैं।अंसारी ने यह भी दावा किया कि उन्हें यूपी में जान का खतरा है| भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी राज्य की ओर से पेश होते हुए कहा कि अंसारी का पंजाब राज्य द्वारा मुखर रूप से बचाव किया जा रहा है।

Posted By:- Amitabh Chaubey