हाई कोर्ट ने उपजिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक

UP Special News

सिद्धार्थनगर (जनमत):-सिद्धार्थनगर पालिका बांसी अंतर्गत मौजा छितौना में अग्निशमन विभाग को जमीन देने का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। इस मामले में याचिकाकर्ता शिवेंद्र नाथ मिश्र (मिश्रा स्टेट) द्वारा पेश किए गए सबूत कि घाटा संख्या 324 / 0.1780 जो कि शिवेंद्र नाथ मिश्र की पुश्तैनी संपत्ति है। जो चकबंदी से लेकर अभी तक प्राथी के नाम पर आज भी दर्ज है| वही उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने गलत रिपोट ज़िला अधिकारी को दर्ज करा दिया| इस बारे में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी रिपोर्ट पर उसे बंजर दिखाते हुए अग्निशमन विभाग को आवंटित कर दिया| उन्होंने अदालत को बताया कि चकबंदी कार्रवाई के दौरान विवादित भूमि को याचिकाकर्ता के उपवन के रूप में दर्ज किया गया था।

सी.एच. प्रपत्र 45 रिट याचिका के साथ संलग्न है जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम पर विवादित प्लॉट को ग्रोव के रूप में दर्ज किया गया है। आगे कहा कि चकबंदी कार्रवाई के बाद, प्रविष्टि को बदल दिया गया है और फिर से शुरू करने का आदेश कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से पारित किया गया है। इसमे विचार की आवश्यकता है। इस बारे मे रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 17 और 18 में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर दिनांक 6.12023 को जारी आदेश के अनुसार अगले आदेश तक कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थ नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22. 9.2022 के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी गई है साथ ही पक्षकार विवादग्रस्त भूखंड की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।

इस बारे में अदालती आदेश पर उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित स्थगन आदेश का अनुपालन रजिस्टर पर किए जाने का अनुरोध याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है जिसके विषय में उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का अनुपालन तत्काल कराने का निर्देश दिया है। इस बारे में उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि जमीन दूसरी जगह देखकर दिया जाएगा। शिवेन्द्र मिश्रा उर्फ मक्कू मिश्रा ने कहा कि वो जमीन हमारी है प्रशासन द्वारा जान बूझ कर हमारी जमीन को ले लिया गया था| मैंने डीएम को भी लिख कर दिया है पर वह से भी कार्यवाही नहीं हो रही है|

Reported By;- Amitabh Chaubey