प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना नहीं “देशद्रोह”….

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देश/विदेश (जनमत) :- दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को देशद्रोह के मामले में क्लीनचिट दे दी है। पुलिस ने जांच के बाद गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दायर की। इसमें कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ सिर्फ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 124-ए/153-ए के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए यह कोई अपराध नहीं है और इस मामले में देशद्रोह की धारा  का प्रयोग नहीं किया जा सकता है.

आपको बता दे कि अय्यर ने 2017 में गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच आदमी कहा था। इसके बाद वकील अजय अग्रवाल ने कोर्ट में उनके खिलाफ दो शिकायत दायर की थीं। एक में उन्होंने आरोप लगाया कि अय्यर ने यह टिप्पणी वोटरों को प्रभावित करने और नफरत भड़काने के लिए दिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अय्यर ने पाकिस्तान दौरे पर भारत सरकार के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कहीं। आईपीसी की धारा 124-ए देशद्रोह और धारा 153-ए दो समूहों के बीच धार्मिक, भाषाई, जन्मस्थान के आधार पर दुश्मनी पैदा करने और शांति भंग करने के मामले में लगाई जाती है। इसलिए इन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है.