बिहार में एससी-एसटी की हत्या होने पर परिजन को मिलेगी “नौकरी”….

बिहार और झारखण्ड

बिहार/झारखण्ड (जनमत) :- बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहें हैं वैसे वैसे सरकार के नए नए फैसले भी देखने को मिल रहें हैं, इसी कड़ी में  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के लिए चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने एलान किया है कि एससी-एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी।

नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इसके लिए जल्द कानून बनाने को कहा है। नीतीश शुक्रवार को अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता व मानीटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। नीतीश कुमार ने बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत लंबित मामलों को 20 सितंबर तक निपटाने के आदेश दिए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, कुमार ने अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के सचिव प्रेम कुमार मीणा को मामलों के त्वरित निपटान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया.

Posted By:- Ankush Pal,
Correspondent,Janmat News.