न्यायालय ने हत्या के दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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कौशाम्बी (जनमत):- कौशाम्बी जिले की जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद से पीड़ित परिवार में खुशी दिखाई दे रही है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादिराबाद की है। जहाँ सैनी थाना क्षेत्र के भानीपुर गांव के रहने  राजकुमार ने मंझनपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसने अपनी बहन सबिता देवी की शादी 2001 में कादिराबाद गांव के ही रहने वाले कालका से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किया था।

शादी के कुछ साल बाद कालका का भाभी के साथ अवैध सबंध बन गया। अवैध संबंध की जानकारी पीड़ित की बहन को हुई तो उसने विरोध करना शुरू किया। विरोध करने पर कालका अपनी पत्नी सविता को आये दिन मरता पिटता था। बहन के साथ मारपीट करने की जानकारी मिलने पर शिकायतकर्ता राजकुमार 22 जून 2016 को अपनी बहन को बुलाने गया लेकिन कालका ने उसे नही भेजा और 23 जून 2016 की रात को कालका ने सविता को गला दबाकर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित भाई की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया।

मामला अपर सत्र न्यायाधीश देवेश चंद्र गुप्ता की न्यायालय में पेश हुआ। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता प्रेम प्रकाश चौधरी ने गवाहों का बयान न्यायालय में दाखिल करवाया। गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश देवेश चंद्र गुप्ता ने आरोपी कालका को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नही करने पर एक साल अतरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है।

Reported By:- Rahul Bhatt

Posted By:- Amitabh Chaubey