गैंगरेप के आरोपी को जिला न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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फतेहपुर (जनमत):- यूपी के फतेहपुर जिला न्यायालय ने नाबालिग इंटर की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 35-35 हजार का अर्थदंड लगाया है। वर्ष 2019 में स्कूल के परीक्षा देकर वापस लौट रही छात्रा के साथ दोनो युवकों ने अपहरण कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। फतेहपुर जिला न्यायालय ने वर्ष 2019 में नाबालिग इंटर की छात्रा के साथ अपहरण कर गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 35-35 हजार का अर्थदंड लगाया है ।

आपको बता दें की खखरेरू थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग इंटर की छात्रा अर्धवार्षिक परीक्षा देकर कॉलेज से वापस आ रही थी तभी बाइक सवार आरोपी कुशल सिंह और आशीष सिंह उसे पिता का एक्सीडेंट होने के बहाने से उसे बाइक में साथ बैठा ले गए और अपने रिश्तेदारी में ले जाकर बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला किसी तरह आरोपियों की चंगुल से छूटी पीड़िता अपने घर पहुंचकर परिजनो से पूरी घटना को बताया ,जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर देते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया, वहीं पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था ।

Reported By:- Bheem Shankar

Posted By:- Amitabh Chaubey