अबोध बच्ची की हत्या करने वाला उसका पिता “गिरफ्तार”….

UP Special News

बलरामपुर (जनमत):- यूपी के बलरामपुर जिले में  दिनांक 30.03.2021 को थाना तुलसीपुर पर इद्रजीत मौर्या उर्फ छैलू पुत्र नानबच्चा निवासी ग्राम शिवपुरा मश0 कल्यानपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा तहरीरी सूचना देकर आरोपीगण 1. राम सूरत यादव व 2. संचित कुमार के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/2021 धारा 302 IPC पंजीकृत कराया गया था । उक्त अभियोग की विवेचना पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन एंव अपर पुलिस अधीक्षक  व क्षेत्राधिकारी  तुलसीपुर के गहन पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर  अनिल सिंह द्वारा सम्पादित करते हुए गहराई व निस्पक्ष रुप से साक्ष्य संकलित की गयी तो पाया गया कि वादी मुकदमा इद्रजीत मौर्या द्वारा जून 2020 व जुलाई 2020 में अपने खेत का बैनामा आरोपी राम सूरत यादव व संचित कुमार की पत्नी को किया गया था जिसका पूरा प्रतिफल उसने प्राप्त कर लिया था । बाद में वह जमीन का रेट बढ़ जाने की बात कहकर उपरोक्त दोनो से और रुपये की माँग करने लगा जब उक्त दोनो ने और रुपया देने से इन्कार कर दिया तो वादी उक्त दोनो व्यक्तियों से रंजिश रखने लगा और इनके विरुद्ध मनगढन्त व असत्य आरोप लगाकर प्रा0 पत्र देने लगा और इनके विरुद्ध न्यायालय में वाद भी संस्थित कर दिया । इस पर भी संतुष्ट न होने पर गाँव में वह कहता फिरता था कि उक्त दोनो ब्यक्तियों को जब तक मैं गम्भीर मुकदमे में नहीं फसा दूँगा तब तक मुझे चैन नहीं है उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े ।

इसी रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.2021 को योजना बद्ध तरीके से वादी अपनी पुत्री को गोद में लेकर शाम लगभग 7.30 बजे गाँव से बाहर नहर पार कर कल्यानपुर के श्री काटू के गेहूँ के खेत में गया और वहाँ अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दिया और लाश वहीं छोड़कर गांव मे वापस आया और अपनी पुत्री को ढूढंने के लिए अपने घर पर व गाँव के लोगो से कहा और मन्दिर से एनाउन्स भी कराया तथा रात लगभग 9.15 बजे स्वंय ही अपनी पुत्री की लाश गाँव से लगभग 600 मी0 दूर श्री काटू के गेहूँ के खेत से बरामद किया । विवेचना से उक्त घटना में नामित अभि0गण रामसूरत यादव व संचित कुमार की नामजदगी गलत पायी गयी । तथा अभियोग में वादी मुकदमा इन्द्रजीत मौर्या का नाम प्रकाश में आया । विवेचक  अनिल सिंह SHO तुलसीपुर द्वारा अपनी टीम के साथ अभियुक्त इन्द्रजीत मौर्या को गिरफ्तार किया गया । इन्द्रजीत मौर्या ने अपनी बयान में पश्चताप करते हुए अपना जुर्म इकबाल करते हुए आरोपी रामसूरत व संचित कुमार को फसाने के लिए स्वंय द्वारा घटना कारित करना बताया ।

Published By:- Ankush Pal…

Report- Ghulam Nabi, Balrampur.