प्रदेश के पंचायात चुनाव में आरक्षण के “नियमों” में हुआ “बदलाव”…

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लखनऊ (जनमत):- उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पंचायत चुनावों  के लिए आरक्षण में  रोटेशन लागू किया जाएगा। इसके लिए पिछले पांच चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा।इसी के तहत  जिला पंचायतों में 3051 वार्ड बनाए गए हैं।

इसी के साथ ही पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह की मौजूदगी में  अपर मुख्य सचिव ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंचायत सामने निर्वाचन पदों के आरक्षण शासन स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष और विकास खंड के प्रमुक पदों का, निदेशक पंचायती राज के स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का विकास खंडवार और जिलाधिकारी स्तर पर जिला पंचायत, विकास खंड, खंडवार ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार  SC, OBC, महिला के क्रम में आरक्षण होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि, जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे। आरक्षण  के क्रमानुसार … इस बार अनुसूचित जनजातियों की महिला… अनुसूचित जनजातियाँ ….. अनुसूचित जाती की महिला… अनुसूचित जाती …पिछड़े वर्ग की महिला… पिछड़ा वर्ग और आखिरी में महिला सीट आरक्षित की जाएंगे.

POSTED :- ANKUSH PAL…

REPORTED BY:- DHIRENDRA SRIVASTAVA WITH ASHISH KUMAR.