भाई को जेल से छुड़ाने के लिए रची खौफनाक “साजिश”…

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एटा (जनमत):- यूपी के एटा जनपद की जैथरा थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व थाना जैथरा थाना छेत्र के पिपहरा गांव में हुई सात वर्षीय बालक की हत्या की सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। पूर्व की हत्या के मुकदमें के वादी पक्ष को फॅसाने के उद्देश्य से सगे चाचा ने ही की थी अपने सगे भतीजे की गोली मारकर हत्या की थी जिससे अपनी विरोधी पार्टी को हत्या के झूंठे मुक़दमे में फंसाकर पूर्व में हत्या के आरोप में एटा जेल में बंद अपने भाई संजू को समझौता करके छुडवा सके।
पुलिस ने अपने सगे भतीजे की हत्या के आरोपी सगे चाचा नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेजा हसि।घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा व मोटर साइकिल बरामद की है।

बीती 13 जुलाई को वादी नीरज कुमार पुत्र फौजदार सिंह निवासी पिपहरा थाना जैथरा एटा द्वारा थाना जैथरा पर सूचना दी गयी कि 13 जुलाई की रात्रि में रामवृज पुत्र ग्रीश चन्द्र, विवेक पुत्र अतेन्द्र, बबलू व विमलेश व अतेंद्र के द्वारा उनके भतीजे मयंक पुत्र रिंकू उम्र करीब 7 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना जैथरा पर मुअसं- 229/2023 धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी, 34 भादवि0 बनाम रामवृज आदि 4 अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 16 जुलाई को थाना जैथरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ नीरु पुत्र फौजदार सिंह को दरियाबगंज तिराहे के पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा, चार जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। माल बरामदगी के आधार पर मुकद्दमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आम्र्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया है काली तथा प्रकाश में आए दो अन्य फरार अभियुक्तों काली और हेम सिंह की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर थानास्तर से कार्यवाही की जा रही है।
मुकदमा उपरोक्त के वादीअभियुक्त नीरज कुमार के भाई संजू उर्फ सुर्वेन्द्र ने मुकदमा उपरोक्त में नामित आरोपी रामवृज उर्फ टैपू पुत्र ग्रीशचन्द्र के भाई ओमवीर की सितंबर 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसके संबंध में थाना जैथरा पर मुअसं0 333/2022 धारा 452, 302, 34 भादवि0 बनाम 1. संजू 2. नीरज उर्फ नीरु 3. रिंकू पुत्रगण फौजदार 4. चैब सिंह पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम पिपहरा थाना जैथरा एटा पंजीकृत किया गया था।

उस मुकदमें में काफी प्रयास के बाद भी संजू को जमानत नहीं मिली तथा मुकदमें में फैसला करने के लिये वादीपक्ष को 20 लाख रूपये की पेशकश भी की गयी थी, लेकिन वादी रामवृज उर्फ टैपू नहीं माना।13 जुलाई की घटना के बाद मृतक मयंक की दादी, मृतक की माँ तथा बुआओं ने नीरू उर्फ नीरज को अलग-अलग जगह जाना बताया तथा नीरज ने स्वयं का 15 दिन से अपने जीजा मनोज पुत्र रमेशचन्द्र निवासी कल्यानपुर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के यहां रहना बताया व घटना के बाद सुबह 3.00 बजे सूचना मिलने पर सुबह 7.00 बजे मनोज के साथ ग्राम पिपहरा आना बताया था। परिजनों तथा नीरज के बयानों में विरोधाभास था जिसके बाद इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस के माध्यम से नीरज का लोकेशन ग्राम चन्दनपुरा तथा स्वयं के गांव पिपहरा का ही निकला।मनोज ने नीरज को अपने यहां रुकने से मना किया तथा बताया कि नीरज के छोटे भाई रिंकू का फोन आया था कि पुलिस पूछे तो यह बता देना कि नीरज उर्फ नीरू आपके यहां ही था और आपके साथ ही आया है।नीरज की माँ रामवती नीरज उर्फ नीरू के दोस्त हेमसिंह पुत्र बैजनाथ निवासी चन्दनपुरा थाना पटियाली जनपद कासगंज के साथ चौकी धुमरी पर घटना से दो दिन पूर्व मुअसं0 333/2022 धारा 452, 302, 34 भादवि0 के वादी पक्ष के विरुद्ध फर्जी 376 का मुकदमा लिखाने के लिये पहुंची थी, लेकिन सफल नहीं हो पायी।

REPORT- NANDKUMAR…

PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…