पॉक्सो एक्ट में “दया याचिका” का प्रावधान होना चाहिए “समाप्त”….

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देश/विदेश (जनमत) :- पॉक्सो एक्ट में सजायाफ्ता को माफी दिए जाने के प्रावधानों पर राष्ट्रपति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में दया याचिका का प्रावधान खत्म हो। राष्ट्रपति ने राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘महिला सुरक्षा एक गंभीर मसला है। पॉक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हैवानियत करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है।

वहीँ बताया जा रहा है कि आरोपियों को क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्शन करने के लिए ले गई थी। जहां उन्होंने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने उनपर गोलियां चलाईं। जिसमें उनकी मौत हो गई। इसे लेकर सभी लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस घटना ने 16 दिसंबर, 2012 में हुए निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। निर्भया के आरोपियों को अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। इसी बीच निर्भया के चार आरोपियों में से एक आरोपी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की है। वहीँ राष्ट्रपति के मुताबिक दया याचिका दाखिल किये जाने के प्रावधान की समीक्षा की जानी चाहिए और संसद को दया याचिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए…

Posted By :- Ankush Pal